शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज, भड़काऊ भाषण

नई दिल्ली  (मानवीय सोच) दिल्ली में एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा में कथित साजिश से संबंधित एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ, विशेष रूप से जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दिसंबर 2019 में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी इमाम को विशेष जज अमिताभ रावत ने राहत देने से इनकार कर दिया। आरोप है कि इसी के बाद विश्वविद्यालय के बाहर हिंसा हुई।

इमाम पर अप्रैल 2020 में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था जब दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि उसके भाषण ने लोगों में वैमनस्यता बढ़ाई जिसके कारण जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय क्षेत्र में दंगे हुए।

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