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पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की 107 करोड़ की संपत्ति कुर्क

सहारनपुर  (मानवीय सोच)  जिले में विधान परिषद के पूर्व सदस्य और खनन कारोबारी हाजी इकबाल और उसके भाइयों की 107 करोड़ रुपये की अवैध सम्पत्ति को चिन्हित करते हुए शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा कुर्क किया गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आकाश तोमर ने पीटीआई—भाषा को बताया कि हाजी इकबाल की 125 संपत्तियों को गिरोह बंद अधिनियम के तहत कुर्क किया गया जिसकी कीमत 107 करोड़ रुपये आंकी गई है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से मुनादी कराते हुए इन जमीनों पर कब्जा कर राज्य सम्पति के बोर्ड लगा दिए गए हैं। तोमर ने बताया कि यह कार्यवाही गिरोहबंद अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) के तहत की गई है।

शुक्रवार को ही हाजी इकबाल के पुत्र अलीशान को सहारनपुर जिले की बेहट पुलिस और अपराध शाखा ने दिल्ली के लाजपत नगर से गिरफ्तार कर लिया था। अलीशान, इकबाल और उसके भाई तथा परिवार के अन्य लोगों के विरूद्ध थाना बेहट और मिर्जापुर में कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस अलीशान से परिवार के अन्य सदस्यों के छिपे होने की जानकारी लेगी। तोमर ने बताया कि इनकी कुल सम्पति 1350 बीघा है जो हाजी इकबाल, उसके भाइयों और पुत्रों के नाम दर्ज है। उन्होंने बताया कि इससे पहले गत दिनों हाजी इकबाल की 21 करोड़ रुपये की संपत्ति को जिला प्रशासन द्वारा कुर्क की गई थी, जो उसके मुंशी के नाम थी। तोमर ने बताया कि इनकी अभी तक कुल 174 सम्पतियां कुर्क की जा चुकी है, जिनकी कीमत 128 करोड़ रुपये है।
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