टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के सरकारी आवास को खाली करवाने के लिए आज अधिकारियों की एक टीम भेजी गई है। सांसदी जाने के बाद उन्हें ये सरकारी बंगला खाली करने का आदेश मिला था।
16 जनवरी को मिला था दूसरा नोटिस
बता दें कि महुआ को 16 जनवरी को दूसरी बार डीओई ने निष्कासन नोटिस जारी किया था। महुआ को पिछले महीने लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि एक सांसद के रूप में आवंटित सरकारी बंगले से टीएमसी नेता को बेदखल करने के लिए एक टीम भेजी गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत
गुरुवार को, मोइत्रा को दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली थी। उन्होंने कोर्ट से DoE नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें उन्हें सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया था।
न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने कहा कि अदालत के समक्ष कोई विशेष नियम नहीं लाया गया है जो सांसदों के विधायक बनने के बाद उन्हें सरकारी आवास से बेदखल करने से संबंधित हो।