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सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से चंडीगढ़ के मेयर पद पर आम आदमी पार्टी का कब्जा

चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया। आज मंगलवार को सुनवाई के दाैरान चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित सभी 8 वोटों को मान्य करार देने के निर्देश दिए। इन सभी वोटों के बैलेट पेपर पर रिटर्निंग ऑफिसर ने क्रॉस लगाया था।

CJI ने कहा कि सभी 8 वोट याचिकाकर्ता उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। रिटर्निंग अफसर ने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले थे। आठ मतों को गलत तरीके से अमान्य करार दे दिया गया। बाद में ये आठ वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पाए गए।

इस तरह आठ मतों को जोड़ देने पर याचिकाकर्ता के 20 वोट हो जाते हैं। लिहाजा, आप पार्षद और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित करने का फैसला अमान्य है।

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