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फरार बिल्डर याजदानी के शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त

लखनऊ (मानवीय सोच) फरार बिल्डर फहद याजदानी के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। पुलिस ने आपराधिक इतिहास के आधार पर इस संबंध में प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी है। प्रशासन अब अपने स्तर से रिपोर्ट का संज्ञान लेकर शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी करेगा।

वजीर हसन रोड स्थित पांच मंजिला अलाया अपार्टमेंट 24 जनवरी की शाम जमींदोज हो गया था। हादसे में सपा प्रवक्ता की पत्नी व मां समेत तीन महिलाओं की जान गई थी। पुलिस ने मामले में सपा के पूर्व मंत्री व विधायक शाहिद मंजूर, उनके बेटे नवाजिश शाहिद, भतीजे मो. तारिक, बिल्डर फहद व उसके भाई सायम याजदानी को आरोपी बनाया था। शाहिद मंजूर को अरेस्ट स्टे मिल गया था। 

फहद फरार है, जबकि अन्य तीनों आरोपी जेल में हैं। फहद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी है। कुर्की की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। तफ्तीश के दौरान पता चला कि फहद के पास एक पिस्टल व एक राइफल का लाइसेंस है। पुलिस ने दोनों शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर डीएम को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में जिक्र है कि फहद आपराधिक किस्म का शख्स है। कई आपराधिक मामले उस पर दर्ज हैं। आपराधिक इतिहास का विवरण भी भेजा है।

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