आगजनी कांड : सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच पर आरोप तय

कानपुर (मानवीय सोच)  जाजमऊ आगजनी कांड में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, मोहम्मद शरीफ, शौकत अली व इसराइल आटे वाला पर सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत में आरोप तय हो गए हैं। होली के चलते सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आज इरफान को व्यक्तिगत रूप से कानपुर कोर्ट में पेश नहीं किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इरफान की महाराजगंज जेल से पेशी हुई। कानपुर जेल में बंद बाकी आरोपी कोर्ट में हाजिर रहे। आरोपी शौकत का आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जाजमऊ में प्लाट पर कब्जे को लेकर नजीर फातिमा ने उसके घर पर आग लगाने का आरोप लगाया था, जिसमें आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट में पेश कर दी गई थी।

इरफान के खिलाफ 8 अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं। रिजवान की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 6 माह में मुकदमे के निस्तारण के निर्देश दिए थे।जिसके चलते अपर जिला जज ने इस मुकदमे में आज आरोप तय कर दिए। अगली तारीख से मुकदमे में गवाही शुरू हो जाएगी।

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