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गलत बिजली बिल की शिकायत करने पर सात दिन में सुधार नहीं तो मिलेगा मुआवजा

लखनऊ (मानवीय सोच) क्या आपका गलत बिजली बिल शिकायत करने के सात दिन के भीतर नहीं सुधारा गया है? ट्रांसफॉर्मर फुंक गया है, लेकिन बार-बार फोन करने पर भी इंजीनियर ध्यान नहीं दे रहे हैं? तो अब आप आसानी से पहली समस्या के लिए 50 रुपये और दूसरी के लिए 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा पा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को टोल फ्री नंबर 1912 पर पहले अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी और फिर समय से समाधान न मिलने पर इसी नंबर पर मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा।

यानी अब बिजली से जुड़ी समस्या में शिकायत के बाद भी समाधान नहीं होता है तो उपभोक्ता को मुआवजा मिलेगा। इस संबंध में पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने आदेश जारी कर दिया है। टोल फ्री नंबर 1912 पर मुआवजे की मांग करने पर उपभोक्ता को इसके लिए एक अलग शिकायत नंबर मिलेगा। फिर मुआवजा प्रक्रिया स्वतः ऑनलाइन शुरू हो जाएगी।
मुआवजे का हकदार पाए जाने पर इसे उपभोक्ता के बिल में समायोजित किया जाएगा। इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन ने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार करवा लिया है। अधिकतम 60 दिन में मुआवजा मिल जाएगा। हालांकि, बकाएदार उपभोक्ताओं को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
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