बुधवार को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर ₹200 का जुर्माना लगाया गया और यह जुर्माना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर लगाया गया है। उन्हें चेतावनी भी दी कि 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हो।
यदि वे इस तारीख में भी पेश नहीं होते हैं तो उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नितिन पांडे जिन्होंने शिकायत की थी कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहा था। नितिन पांडे का कहना है कि जो बयान राहुल गांधी ने दिए थे उनकी मंशा समाज में घृणा फैलाने वाली थी। यहां तक कि उनका कहना यह भी था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से ही उन्होंने तैयार किये हुए पर्चे पत्रकारों में बटवाए थे। इस बयान को लेकर धारा 153 (ए) और 505 के तहत यह केस कोर्ट में दर्ज करवाने की मांग की गई थी। इस पर राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में पेशी से छूट के अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि आज(5 मार्च) राहुल गांधी एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से मुलाकात करने वाले हैं यह पूर्व निर्धारित था और अन्य आधिकारिक कार्य में व्यस्त होने के कारण वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। वे अदालत अदालत के आदेशों का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अदालत ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति को साधारण ना लेते हुए उन पर ₹200 का जुर्माना लगाया और 14 अप्रैल 2025 को अनिवार्य रूप से पेशी का आदेश दिया। अदालत ने यह भी बोला कि अगली सुनवाई मे राहुल गांधी उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके ऊपर गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा।