लखनऊ: (मानवीय सोच) लखनऊ में अब डॉग रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम ने 31 मई तक डॉग का लाइसेंस रिन्यू न करवाने पर जुर्माने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ लोगों की सुविधा के लिए 14 नए केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू की है।
पहले नगर निगम मुख्यालय के अलावा सिर्फ तीन अन्य केंद्रों पर पालतू डॉग के रजिस्ट्रेशन होते थे। अब लोग कुल 18 केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। नगर निगम की ओर से लोगों के लिए इसकी सूची जारी कर दी गई है। इन केंद्रों पर जाकर लोग अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन आसानी से करा सकते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराया जा सकता है।
शहर में अब डॉग का लाइसेंस नहीं बनवाने वाले या फिर रिन्यू न करवाने वाले लोगों पर 31 मई के बाद पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया। 7,845 रजिस्टर्ड डॉग के मालिकों में से केवल 700 का ही लाइसेंस रिन्यू हुआ है।
