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युवती को दे रहा था दुमका की अंकिता जैसा अंजाम भुगतने की धमकी,

उत्तराखंड  (मानवीय सोच)   उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में पुलिस ने 24 वर्षीय मुस्लिम युवक को अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर एक महिला को कथित तौर पर परेशान करने और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने महिला को झारखंड की अंकिता की तरह गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। पुलिस ने उसके पास से दो आधार कार्ड बरामद किए हैं। गौरतलब है कि अंकिता झारखंड के दुमका जिले की एक छात्रा थी, जिसे कुछ दिन पहले एक सिरफिरे ने जिंदा जला दिया था।

उधमसिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मंजूनाथ टीसी ने गुरुवार को कहा कि एक महिला ने रुद्रपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अपनी धार्मिक पहचान छिपाने वाले एक व्यक्ति ने उससे दोस्ती की। जब उसे सच्चाई का पता चला तो वह उसे झारखंड की अंकिता की तरह अंजाम भुगतने की धमकी देने लगा। पुलिस ने बुधवार को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने कहा कि रुद्रपुर थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक शख्स उसके घर सीसीटीवी कैमरा लगाने आया था। उसने अपना परिचय गदरपुर के राजकुमार के रूप में दिया। इसके बाद उसने फोन पर उससे बातचीत करनी शुरू कर दी।

लव जिहाद का सदस्य है शाहरुख 

जब महिला को पता चला कि उसका असली नाम राजकुमार नहीं शाहरुख है और उसने अपनी धार्मिक पहचान छुपाई। वह धोखेबाज होने के साथ-साथ ‘लव जिहाद’ का सदस्य भी है और उसने कई हिंदू महिलाओं का जीवन बर्बाद किया है। उसने शाहरुख के फोन उठाना ही करना बंद कर दिया। इसके बाद वह उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा और झारखंड की अंकिता की तरह अंजाम भुगतने की धमकी देने लगा। शाहरुख ने उसे धमकी दी कि वह उसे जिंदा जला देगा। वह उससे मिलने या बात करने से बचती थी, लेकिन उसने उसका पीछा करना जारी रखा।

महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि बुधवार को शाहरुख ने उसे गाबा चौक के पास बुलाया और उसने न सिर्फ उसके साथ छेड़छाड़ की बल्कि साथ चलने का दबाव भी बनाया। महिला ने जब शोर मचाया तो वह भाग गया।

आरोपी काशीपुर रोड से गिरफ्तार

पुलिस ने महिला की शिकायत पर शाहरुख के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 153ए, 323, 354, 354 ए, 354 डी, 417, 420, 504, 506 और 386 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। एसएसपी ने कहा कि पुलिस ने आरोपी शाहरुख गिरफ्तार करने के लिए एक टीम गठित की और गुरुवार को उसे काशीपुर रोड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एफआईआर में दो और धाराएं 467 और 468 जोड़ी हैं। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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