लखनऊ (मानवीय सोच) बिजली कनेक्शन काटने से पहले 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। इसके बावजूद विद्युत वितरण निगम इस नियम की अनदेखी कर रहे हैं। लिहाजा इस नियम का कड़ाई से पालन कराने के लिए उपभोक्ता परिषद ने बृहस्पतिवार को उप्र विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष आरपी सिंह से मिलकर लोक महत्व याचिका दायर की है। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि इस पर सुनवाई कर जल्द आदेश जारी किया जाएगा
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56ब में स्पष्ट है कि बिजली बकाए पर कनेक्शन काटने से पहले 15 दिन का लिखित नोटिस देना होगा। इसी तरह धारा 47(5) में उपभोक्ता को प्रीपेड मीटर लेने का विकल्प है। जबकि उनके इस अधिकार की अनदेखी की जा रही है।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने मामले में नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह और सदस्य बीके श्रीवास्तव व संजय कुमार सिंह से मुलाकात की। लोक महत्व याचिका दाखिल करते हुए पूछा है कि बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से बिना विकल्प लिए क्या सभी के घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा सकती हैं।
