सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ‘उत्तर प्रदेश बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ को असंवैधानिक करार देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष कि मदरसा बोर्ड की स्थापना धर्मनिरपेक्षता यानि सेक्युलिरज्म के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर नोटिस जारी किया है।