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कृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण: 26 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

मथुरा  (मानवीय सोच)   श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण मामलें की अगली सुनवाई अब 26 अगस्त  को होगी। वहीं सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने वादी पक्ष से कॉपी मांगी।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण मामलें की अगली सुनवाई  26 अगस्त को होगी। सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वादी पक्ष से दावे की कॉपी मांगी। वहीं लखनऊ के वकील शैलेन्द्र सिंह द्वारा दायर 92 सीपीसी में सुनवाई के लिए अदालत ने 11 अगस्त का दिन तय किया है।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण में 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करने वाले नारायणी सेना के अध्यक्ष मनीष यादव द्वारा दायर किए गए वाद की सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में मनीष यादव के वकील देवकी नंदन शर्मा ने बताया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हमारे वाद की कापी मांगने के लिए अदालत से कहा, उन्हें वाद से जुड़ी कापी उपलब्ध करा दी गई है।

शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव और वकील तनवीर अहमद ने बताया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाद से जुड़ी कापी मांगी, जो उन्हें वादी पक्ष के वकील की ओर से उपलब्ध करा दी गई। वह अदालत में बहस करना चाहते थे, लेकिन वादी पक्ष के वकील इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बहस के लिए समय मांगा है।

अदालत अब अगली सुनवाई 26 अगस्त को करेगी। वहीं दूसरी ओर लखनऊ के वकील शैलेन्द्र सिंह द्वारा एडीजे सप्तम की कोर्ट में 92 सीपीसी के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी थी। अदालत के छुट्टी पर होने के कारण इसकी सुनवाई एडीजे पंचम की अदालत में हुई। शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि शैलेन्द्र सिंह के वकील की ओर से सुनवाई टालने का प्रार्थना पत्र अदालत में दिया गया, जिसका हमारी ओर से विरोध किया गया। वह सुनवाई टालने के लिए पूर्व में भी दो बार प्रार्थना पत्र अदालत में दे चुके हैं। इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।

पंकज सिंह के वाद को अदालत ने किया खारिज

मथुरा, श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण को लेकर पंकज सिंह द्वारा सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में दायर किए गए वाद संख्या 777-21 को अदालत ने खारिज कर दिया है। शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव और  वकील तनवीर अहमद ने बताया कि अदालत में वाद दायर करने के बाद से पंकज सिंह अदालत में हाजिर नहीं हुए।

5 अगस्त को भी उनके वाद की सुनवाई थी, लेकिन वह अदालत में हाजिर नहीं हुए थे। इस पर हमने अदालत से वाद को खारिज करने की प्रार्थना की थी। अदालत ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पंकज सिंह के वाद संख्या 777-21 को खारिज कर दिया है।

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