शाहजहांपुर : (मानवीय सोच) शाहजहांपुर जिले में सात वर्ष पूर्व अनिवासी भारतीय (NRI) सुखजीत सिंह की हुई हत्या के मामले में अदालत ने मृतक की ब्रिटिश नागरिक पत्नी को मौत की सजा सुनाई है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अदालत ने वारदात में महिला का साथ देने के दोषी उसके पुरुष मित्र को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने रमनदीप कौर (मृतक सुखजीत सिंह की पत्नी) को दोषी ठहराया. उसके दोस्त और साथी गुरप्रीत सिंह को भी दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
अदालत ने गुरप्रीत को शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी करार दिया और 10,000 रुपये का अर्थदंड और तीन साल कैद की सजा सुनाई. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा ने बताया,थाना बंडा के बसंतापुर गांव में रहने वाले सुखजीत सिंह (34 वर्ष) वर्ष 2002 में इंग्लैंड नौकरी करने गया था. वहीं, इंग्लैंड के डर्बी शहर में रहने वाली रमनदीप कौर से उसकी दोस्ती हो गई बाद में दोनों ने 2005 में शादी कर ली. सुखजीत डर्बी में रहकर ट्रक चलाता था.
