आउट आफ स्कूल 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए परिवार सर्वेक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा। इसके लिए प्रमुख सचिव बेसिक की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा से दूर बच्चों को स्कूल तक लाने का प्रयास किया जायेगा। शैक्षिक सत्र 2024-25 में ये लक्ष्य पूरा हो सके इसके लिए विशेष ध्यान देने का आदेश भी सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए गये हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि 6-14 आयु तक के बच्चों को निशुल्क पढ़ने का अधिकार और इस आयु में कोई भी बच्चा है तो वह पढ़ाई से वंचित न होने पाये इसकी जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग की निर्धारित है, लेकिन इसमें अभिभावकों का भी सहयोग जरूरी है। हालांकि सड़क पर भीख मांगते बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से कैसे जोड़ेंगे इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
