पाकिस्तान (मानवीय सोच) पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक घंटे के भीतर पेश करने का आदेश दिया। यह देखा गया कि एजेंसी ने अदालत परिसर में प्रवेश करके और अदालत के रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना इमरान को गिरफ्तार करके अदालत की अवमानना की।
यह निर्देश पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ ने जारी किया, जिसने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की।
डॉन अखबार ने मुख्य न्यायाधीश के हवाले से कहा, अगर 90 लोग परिसर में प्रवेश करते हैं तो अदालत की क्या गरिमा बनी रहेगी? किसी व्यक्ति को अदालत परिसर से कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? उन्होंने कहा, अतीत में अदालत के अंदर तोड़फोड़ के लिए वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अगर किसी व्यक्ति ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है
