लखनऊ (मानवीय सोच) पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) संगठन के ट्रेनिंग कमांडर मोहम्मद राशिद पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए शासन से मंजूरी मांगी गई है। पुलिस अधीक्षक ने जिलाधिकारी के जरिए इसकी मंजूरी के लिए पत्र व्यवहार किया है। अनुमति मिलते ही उस पर राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रयास करने की धारा 121 आईपीसी के तहत आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर देगी। इस धारा के तहत मृत्युदंड, आजीवन कारावास और जुर्माने का प्राविधान है।
यूपी एसटीएफ गोरखपुर व लखनऊ की संयुक्त टीम ने 13/14 मार्च 2021 को कोतवाली क्षेत्र के मूड़घाट के पास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय उसके पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे। जिससे पता चल रहा था कि वह पीएफआई के सक्रिय सदस्यों को मोटिवेट करके उन्हें विभिन्न शारीरिक व अस्त्र-शस्त्र में प्रशिक्षित करता है। उसके कब्जे से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने संबंधी कागजात के अलावा, सीडी, दो आधार कार्ड, मोबाइल, पैन कार्ड बरामद किए गए थे।
