लखनऊ (मानवीय सोच) आवास विकास परिषद के मूल आवंटी या उससे खरीद चुके खरीदार से कोई आवासीय व व्यावसायिक संपत्ति को खरीद कर अपने नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो यह आपके लिए राहत वाली खबर है। आवास विकास संपत्ति का नामांतरण सस्ता करने जा रहा है। ऐसे में अब आपको नामांतरण शुल्क के नाम पर संपत्ति कीमत की एक फीसदी धनराशि देनी नहीं पड़ेगी।
आवास विकास परिषद एलडीए की तर्ज पर इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसे 19 मई की बोर्ड बैठक में पेश करेगा। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो प्रदेश भर में आवास विकास की संपत्ति को मूल आवंटी से खरीदकर अपने नाम कराना सस्ता होगा।
इसके अतिरिक्त संपत्ति विनियमावली में संशोधन की भी तैयारी है। खासकर, व्यावसायिक संपत्ति की नीलामी में कई बार जब एक ही बोली लगाने वाला होता तो आवास विकास परिषद को उसके आवंटन में दिक्कत होती है। इस समस्या के समाधान के लिए संपत्ति विनियमावली में संशोधन करने का भी प्रस्ताव बन रहा है।
