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राजकोट बार एसोसिएशन का ऐलान : कोई वकील नहीं लड़ेगा दोषियों का केस

गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम ज़ोन में हुए भीषण अग्निकांड में 12 बच्चों सहित 35 लोगों की जान जाने के बाद राजकोट के वकीलों में भी उबाल है. राजकोट बार एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला करते हुए घोषणा की है कि हादसे के दोषियों की ओर से कोई भी वकील केस नहीं लड़ेगा. दूसरी ओर एसोसिएशन ने ये भी फैसला किया है कि मृतक के परिवार की ओर से केस मुफ्त में लड़ा जाएगा. बता दें कि शनिवार को राजकोट के TRP गेम ज़ोन में भीषण आग लगने की घटना ने न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया है. वहीं इस घटना के बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक ने पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को राज्य के सभी गेम जोन का निरीक्षण करने और अग्नि सुरक्षा अनुमति के बिना चल रहे गेम जोन को बंद करने का निर्देश दिया है.

उन्होंने नगर पालिकाओं एवं नगर पालिकाओं के अग्निशमन अधिकारियों एवं स्थानीय व्यवस्था के समन्वय से ये कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं  राजकोट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि टीआरपी गेम जोन में लगी आग के बाद एसोसिएशन ने ये निर्णय किया है कि राजकोट में एक भी वकील दोषियों का केस नहीं लड़ेगा तो वहीं अगर मृतक के परिवार वालों को कोई वकील नियुक्त करना हो तो पीड़ित परिवारों के केस के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा. दूसरी ओर घटना के बाद राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है. बता दें कि घटना की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है. राज्य सरकार ने ये भी कहा है कि इस तरह की लापरवाही जरा भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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