हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए राहत भरी खबर है. इंश्योरेंस रेगुलेटर (IRDAI) ने पॉलिसी होल्डर्स के हित में बड़ा फैसला किया है. IRDAI ने बुधवार को हेल्थ इंश्योरेंस पर एक मास्टर सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया है कि बीमा कंपनियों को पॉलिसी होल्डर्स की ओर से क्लेम का अनुरोध मिलने के एक घंटे के भीतर कैशलेस इलाज की अनुमति देनी होगी.वहीं, डिस्चार्ज रिक्वेस्ट मिलने के तीन घंटे के अंदर बीमा कंपनियों को क्लेम सेटलमेंट करना होगा. अगर तीन घंटे में क्लेम सेटलमेंट नहीं होता है तो बीमा कंपनी हॉस्पिटल चार्जेस की भरपाई करेगी.
