ब्रेकिंग न्यूज़
? सोशल मीडिया पर छाया ‘हरियाली क्रांति’ ट्रेंड, लाखों लोगों ने लगाये पौधेसीएम युवा कॉन्क्लेव-2025: आत्मनिर्भर युवाओं की नई उड़ानशिमला समझौते के बाद जनरल सैम मानेकशॉ : AMIT SHAH JIबाराबंकी में महिला सिपाही : बेरहमी से हत्या, चेहरा जलाया, शव झाड़ियों में मिलापाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा कोई चारा ही नहीं था : AMIT SHAH JIसारे सवालों का जवाब : रक्षामंत्री RAJNATH SINGH जी से सुनिए!जम्मू-कश्मीर: ऑपरेशन शिवशक्ति में सेना की बड़ी कामयाबी, दो आतंकी ढेरहिमाचल में फिर कुदरत का कहर: मंडी में 50 से ज्यादा वाहन मलबे में दबेकेरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टली, यमन में सजा रद्द – घर लौटने की उम्मीद जगीऑपरेशन महादेव: पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकी ढेरAI के असर से TCS में 12,000 कर्मचारियों पर गिरी गाजभारत-मालदीव संबंधों को नई उड़ान: पीएम की यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को मिला बड़ा बल।RO/ARO परीक्षा पर मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की सख्त नजरहरिद्वार: ‘रेलिंग में करंट’ की अफवाह से मची भगदड़, 6 की मौतदेशभक्ति की पाठशाला: स्कूलों में पढ़ाया जाएगा ‘ऑपरेशन सिंदूर’सरकार का डिजिटल सफाई अभियान : अश्लील कंटेंट पर 25 OTT प्लेटफॉर्म्स बंदतिहाड़ बनी गैंग का अड्डा: जेल के भीतर से ही दी जा रही रंगदारी और हत्या की सुपारी“भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री संबंधों में नया अध्याय”भारत-UK आर्थिक संबंधों में नया युग: CETA समझौते पर हस्ताक्षरउत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त, पुलिस बनी कानून-व्यवस्था की रीढ़: मुख्यमंत्री योगी

दंगों के दोषी विक्रम सैनी को मिली जमानत

प्रयागराज  (मानवीय सोच)   मुजफ्फरनगर दंगे में दोषी करार दिए गए बीजेपी के निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत मंजूर कर ली. इसके बाद अब उनकी सजा पर रोक लगाए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट 21 नवंबर को सुनवाई करेगी. इस घटनाक्रम के बाद अब खतौली में हो रहा उप-चुनाव रुक सकता है.

गौरतलब है कि विक्रम को मुजफ्फरनगर दंगे में ट्रायल कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने तक अंतरिम जमानत दी थी. अंतरिम जमानत के बीच विक्रम सैनी ने हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ याचिका दाखिल की थी. उनकी जमानत का आदेश जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने दिया. जानकारी के मुताबिक, उनकी सजा पर रोक लगने को आधार बनाकर विक्रम सिंह सैनी खतौली में हो रहे उप-चुनाव पर रोक लगाए जाने याचिका कोर्ट में दाखिल करेंगे. अगर याचिका स्वीकार हुई तो वहां हो रहा उप-चुनाव रुक सकता है.

कोर्ट ने माना था दंगों का दोषी
बता दें, विक्रम सैनी मुजफ्फरनगर जिले की खतौली सीट से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे. मुजफ्फरनगर स्पेशल कोर्ट ने उन्हें दंगों के लिए दोषी माना था और 11 अक्टूबर को 2 साल की सजा सुनाई थी. यह सजा मिलने की वजह से 4 नवंबर को उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी. मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में 27 अगस्त 2013 को दंगा भड़का था

28 लोगों के खिलाफ मामला हुआ था दर्ज
इन दंगों को लेकर विक्रम सैनी समेत 28 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ था. इसमें मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट ने इन 28 में से 12 लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई है. जबकि, 15 लोग सबूतों के अभाव में बरी हो गए. इस दौरान एक आरोपी की मौत भी हो चुकी है. उस वक्त विक्रम सैनी ग्राम प्रधान थे.

Scroll to Top