दंगों के दोषी विक्रम सैनी को मिली जमानत

प्रयागराज  (मानवीय सोच)   मुजफ्फरनगर दंगे में दोषी करार दिए गए बीजेपी के निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत मंजूर कर ली. इसके बाद अब उनकी सजा पर रोक लगाए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट 21 नवंबर को सुनवाई करेगी. इस घटनाक्रम के बाद अब खतौली में हो रहा उप-चुनाव रुक सकता है.

गौरतलब है कि विक्रम को मुजफ्फरनगर दंगे में ट्रायल कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने तक अंतरिम जमानत दी थी. अंतरिम जमानत के बीच विक्रम सैनी ने हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ याचिका दाखिल की थी. उनकी जमानत का आदेश जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने दिया. जानकारी के मुताबिक, उनकी सजा पर रोक लगने को आधार बनाकर विक्रम सिंह सैनी खतौली में हो रहे उप-चुनाव पर रोक लगाए जाने याचिका कोर्ट में दाखिल करेंगे. अगर याचिका स्वीकार हुई तो वहां हो रहा उप-चुनाव रुक सकता है.

कोर्ट ने माना था दंगों का दोषी
बता दें, विक्रम सैनी मुजफ्फरनगर जिले की खतौली सीट से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे. मुजफ्फरनगर स्पेशल कोर्ट ने उन्हें दंगों के लिए दोषी माना था और 11 अक्टूबर को 2 साल की सजा सुनाई थी. यह सजा मिलने की वजह से 4 नवंबर को उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी. मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में 27 अगस्त 2013 को दंगा भड़का था

28 लोगों के खिलाफ मामला हुआ था दर्ज
इन दंगों को लेकर विक्रम सैनी समेत 28 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ था. इसमें मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट ने इन 28 में से 12 लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई है. जबकि, 15 लोग सबूतों के अभाव में बरी हो गए. इस दौरान एक आरोपी की मौत भी हो चुकी है. उस वक्त विक्रम सैनी ग्राम प्रधान थे.

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