(मानवीय सोच) मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कुल 5.35 करोड़ रुपये की वसूली के लिए भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के बैंक अकाउंट्स और शेयर्स और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने का आदेश दिया है. यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि सेबी ने 2022 में गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में फ्रॉड करने को लेकर जुर्माना लगाया था,
जिसका पेमेंट नहीं किया गया. मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स का चेयरमैन और एमडी होने के साथ प्रमोटर ग्रुप का हिस्से थे और नीरव मोदी के मामा थे. दोनों पर पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का फ्रॉड करने का का आरोप है.
2018 की शुरुआत में पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद चोकसी और मोदी दोनों भारत से भाग गए. जानकारी के अनुसार चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा में है, मोदी ब्रिटिश जेल में बंद है और उसने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को चुनौती दी है. सेबी ने बुधवार को एक कुर्की नोटिस में कहा कि 5.35 करोड़ रुपये के बकाया में 5 करोड़ रुपये का शुरुआती जुर्माना, 35 लाख रुपये का ब्याज और 1,000 रुपये की वसूली लागत शामिल है.
