नई दिल्ली (मानवीय सोच) आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें अभी कम होती नहीं दिख रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सोमवार को अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार को ‘आप’ विधायक को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। स्पेशल जज विकास ढुल ने आदेश पारित किया और मंगलवार को खान की जमानत पर सुनवाई की तारीख तय की। इससे पहले, 21 सितंबर को अदालत ने अमानतुल्लाह खान की हिरासत में पूछताछ को पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया था।
बता दें कि, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने 16 सितंबर को ओखला विधानसभा सीट से ‘आप’ विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। खान को वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में अवैध नियुक्तियों और वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया है।
एफआईआर के अनुसार, खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए, सभी मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया।
दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने स्पष्ट रूप से एक बयान दिया था और इस तरह की अवैध भर्ती के खिलाफ एक ज्ञापन जारी किया था।
इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, खान ने भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों के बीच वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध रूप से किराये पर दिया था। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि खान ने वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया जिसमें दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान शामिल था।
एसीबी ने ‘आप’ विधायक अमानतुल्लाह खान के घर और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर 24 लाख रुपये कैश और दो बिना लाइसेंस वाले हथियार बरामद किए थे। अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। एसीबी दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है।
