भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को झटका देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीधी पेशाब मामले के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कार्टून को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। अपने आदेश में जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने पूछा कि राठौर ने कार्टून में खाकी शॉर्ट्स का संदर्भ देते हुए एक खास विचारधारा की पोशाक क्यों जोड़ी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि आवेदक द्वारा अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया गया कार्टून घटना के अनुरूप नहीं था और आवेदक ने खुद ही कुछ चीजें जोड़ी थीं, इसलिए यह कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए कार्टून अपलोड किया है। उन्होंने आगे कहा कि एक कलाकार को व्यंग्य के माध्यम से आलोचना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन कार्टून में किसी विशेष पोशाक को जोड़ना व्यंग्य नहीं कहा जा सकता है।
