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इसरो जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की 4 आरोपियों की जमानत

(मानवीय सोच)  सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  जासूसी मामले में वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कथित रूप से फंसाने के एक मामले में एक पूर्व डीजीपी सहित 4 व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देने के केरल हाईकोर्ट के आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया.

मुद्दे पर 4 सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने मामले को हाई कोर्ट को वापस भेज दिया और उसे इस मुद्दे पर चार सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा कि ये सभी अपीलें स्वीकार की जाती हैं. हाई कोर्ट द्वारा पारित अग्रिम जमानत देने के आदेश को रद्द किया जाता है. सभी मामलों को हाई कोर्ट को वापस भेजा जाता है ताकि वह उनके गुणदोष के आधार पर नए सिरे से फैसला कर सके. अदालत ने किसी भी पक्ष के लिए गुणदोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है

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