NEET मामले को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG, 2024 में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) और केंद्र से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% लापरवाही है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। नीट रिजल्ट 2024 गड़बड़ी मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उन बच्चों के प्रयासों को नहीं भूल सकते जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बस कल्पना कीजिए कि एक डॉक्टर ऐसे बच्चे का इलाज कर रहा है जो इस तरह से पास हो गया है और उसकी जांच की जरूरत है। कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से यह भी कहा कि वे NEET-UG के खिलाफ दायर याचिकाओं को प्रतिकूल मुकदमे के रूप में न लें। शीर्ष अदालत ने दोनों संस्थाओं को यह भी निर्देश दिया कि अगर परीक्षा आयोजित करने में कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और सुधारें।
