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पाक के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें बढ़ीं

इस्लामाबाद  (मानवीय सोच)   पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद के मारगल्ला पुलिस स्टेशन के एक मजिस्ट्रेट ने इमरान खान के खिलाफ 20 अगस्त को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी के बारे में टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

इमरान खान ने शनिवार को ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को धमकी देने के मामले में एक हलफनामा भी दायर किया, जिसमें कहा गया कि उन्हें अहसास हो गया है कि उन्होंने सीमा पार की थी पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री पर 20 अगस्त को एक रैली के दौरान महिला जज को धमकी देने के लिए इस्लामाबाद के सदर मजिस्ट्रेट अली जावेद की शिकायत पर आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया है।

कोर्ट को इमरान खान ने दिया यह आश्वासन
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ ने हलफनामे का हवाला देते हुए बताया कि इमरान खान ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे किसी भी अदालत और न्यायपालिका, खासकर निचली न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सुनवाई में उन्होंने अदालत के सामने जो कहा वह पूरी तरह से पालन करेंगे और कहा कि वह इस संबंध में अदालत को संतुष्ट करने के लिए आगे की कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं।

माफी मांगने को तैयार इमरान खान
पूर्व प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यदि न्यायाधीश को लगता है कि उन्होंने “लाल रेखा” पार कर ली है तो वह “माफी मांगने को तैयार हैं”। हिरासत में यातना के दावों के बाद इमरान खान ने 20 अगस्त को अपने चीफ ऑफ स्टाफ शाहबाज गिल के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए राजधानी में एक रैली की थी। उन्होंने इस्लामाबाद और उप महानिरीक्षक को चेतावनी दी थी कि वह उन्हें “नहीं बख्शेंगे”, और गिल को अमानवीय यातना के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की कसम खाई थी।

शाहबाज गिल को किया गया तलब
वहीं, दूसरी ओर इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने इमरान खान के करीबी सहयोगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता शाहबाज गिल को अगले हफ्ते देशद्रोह के एक मामले में तलब किया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ताहिर अब्बास सुप्रा गिल के खिलाफ कथित तौर पर सेना के भीतर बगावत भड़काने के मामले में छह अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेंगे। आज की कार्यवाही में, अभियोजक रिजवान अब्बासी इस्लामाबाद में एक जिला और सत्र अदालत के समक्ष पेश हुए, जबकि पीटीआई नेता अदालत कक्ष में नहीं थे। सेना के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के बाद नौ अगस्त को गिरफ्तार किए गए गिल को आखिरकार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से 15 सितंबर को जमानत मिल गई थी।

 

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