हाईकोर्ट ने लगाई रोक, दो सप्ताह तक नहीं तोड़ा जा सकेगा यजदान अपार्टमेंट

लखनऊ  (मानवीय सोच)  लखनऊ विकास प्राधिकरण की यजदान अपार्टमेंट को जमीदोज करने की बीते सोमवार को शुरू हुई कार्रवाई फिलहाल दो सप्ताह तक के लिए रोक दी गई है। इससे फ्लैट खरीदारों के चेहरे खिल गये है। एलडीए को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट में सुनवाई का दौर चलता रहेगा। अब तो यजदान अपार्टमेंट को अवैध रूप से बनवाने में संलिप्त रहे इंजीनियरों एवं अफसरों के फंसने का भी अंदेशा हो गया है। 

दरअसल, छह सितंबर 2016 के ध्वस्तीकरण आदेश के क्रम में एलडीए ने 30 मार्च 2022 को जोन छह के जोनल अधिकारी राजीव कुमार के नेतृत्व में यजदान अपार्टमेंट पर बुलडोजर चलाया था। मगर, शाम को अचानक यह कार्रवाई रोक दी गई थी।

आठ माह बाद एलडीए ने फिर बीते सोमवार को मुंबई की एक्सपर्ट कंपनी के जरिये यजदान अपार्टमेंट पर हथौड़ा चलाने का सिलसिला शुरू कराया था जिसे हाईकोर्ट ने रोक दिया था। बुधवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई  के दौरान यजदान अपार्टमेंट को दो  हफ्ते और न तोड़ने का निर्देश हुआ है।

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