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दुर्घटना में मौत या विकलांगता होने पर परिजनों को पांच लाख रुपये देगी योगी सरकार

लखनऊ : (मानवीय सोच)  यूपी सरकार ने प्रदेश के छोटे उद्यमियों के लिए बड़ी घोषणा की है। प्रदेश सरकार सूक्ष्म उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना लागू कर रही है। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थायी अपंगता होने पर उद्यमियों के परिजनों को पांच लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।

वहीं, आंशिक स्थायी अपंगता होने पर विकलांगता के अनुपात में सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

बैठक में ‘उप्र टाउनशिप नीति, 2023’ और ‘उप्र नगर योजना और विकास अधिनियम,1973 (संशोधन) अध्यादेश 2023’ को भी मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज का नाम परिवर्तित कर डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय करने पर सहमति दे दी गई है।

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