अब बिना इजाजत नहीं कर पाएंगे ‘भिड़ू’ शब्द का इस्तेमाल

बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने समन जारी किया है. अंतरिम राहत की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट 15 मई को सुनवाई करेगा. जैकी श्रॉफ ने अपनी पहचान और प्रचार से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह मुकदमा दायर किया है. जैकी श्रॉफ ने अपनी याचिका में कहा है कि उनकी सहमति के बिना उनके नाम, फोटो, आवाज और ‘भिड़ू’ शब्द का इस्तेमाल करने वाली विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है. एक्टर का कहना है कि बिना उनकी अनुमति के उनके नाम जैसे- जैकी, ‘भिड़ू’ और आवाज का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है, जो गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए बता दें कि जैकी श्रॉफ ने अपनी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग करते हुए कोर्ट में अर्जी लगाई है. अभिनेता ने अपने नाम (जैकी श्रॉफ, जैकी और तकिया कलाम भिड़ू शब्द आदि), तस्वीरों और आवाज के साथ-साथ अपने व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की है.