लखनऊ : (मानवीय सोच) आवास विकास संपत्ति का अब एलडीए की तर्ज पर कम से कम 1000 रूपये एवं अधिकतम 10,000 रूपये में नामांतरण होगा। आवास विकास ने नामांतरण की संपत्ति कीमत का एक फीसदी शुल्क व्यवस्था को खत्म कर दिया है। बुधवार आवास विकास बोर्ड ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है। इससे आवंटियों को अब कम शुल्क देकर संपत्ति मालिक का नाम परिवर्तन कराया जा सकेगा।
अपर आवास आयुक्त डॉ. नीरज शुक्ला ने बताया कि बोर्ड ने नामांतरण शुल्क के नये रेट को मंजूरी दी है। अब पांच लाख की संपत्ति पर 1000 रूपये, पांच से दस की संपत्ति पर 2000 रूपये, 10 से 15 लाख की संपत्ति पर 3000 रूपये, 15 से 50 लाख की संपत्ति पर 5000 रूपये और 50 लाख से अधिक कीमत वाली संपत्ति का नामांतरण कराने के लिए 10 हजार रूपये का शुल्क जमा करना पड़ेगा। नया नामांतरण शुल्क सिर्फ आवासीय संपत्ति पर ही प्रभावी होगा।
