वाराणसी : (मानवीय सोच) आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। पुलिस ने लंका थाने में दर्ज मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म और इलेक्ट्रानिक साधनों के जरिये यौन उत्पीड़न करने से संबंधित धारा बढ़ाई है। दोनों धाराएं पीड़िता के बयान के आधार पर बढ़ाई गई हैं।
आईआईटी बीएचयू की बीटेक की छात्रा के साथ एक नवंबर की रात डेढ़ बजे कर्मन बीर बाबा मंदिर से कुछ दूर बाइक सवार तीन युवकों ने अभद्रता की थी। छात्रा को निर्वस्त्र कर उसका वीडियो बनाया था। छात्रा ने पुलिस को बयान दर्ज कराया है कि आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट को भी छुआ था।
इसके साथ ही उसे जबरन निर्वस्त्र कर बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की धमकी दी थी। छात्रा के बयान के आधार पर लंका थाने की पुलिस ने दर्ज मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) और 509 को भी शामिल किया। मुकदमे की विवेचना जारी है।
