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पेपर लीक के खिलाफ योगी सरकार लेकर आई सख्त कानून

नीट-यूजी पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं से निपटने के लिए बड़ा फैसला लिया है. यूपी में भी सिपाही भर्ती परीक्षा और RO-ARO की परीक्षा समेत कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पेपर लीक के मामलों के बाद अब योगी सरकार इससे निपटने के लिए कड़ा कानून लागू करने की तैयारी की है. मंगलवार को सीएम योगी आदित्यानथ ने यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 पेश किया. इसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने वाले को आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है. इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कौबिनेट में मंजूरी दे दी है. बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही योगी सरकार ने नकल माफियाओं पर नकेल करने के लिए सख्त कानून लाने की बात कही थी गौरतलब यूपी सरकार भी पेपर लीक के कई मामलों को लेकर विरोध का सामना कर रही है, वहीं नीट-यूजी में कथित पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने भी इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए नाया कानून बनाया है. पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने के साथ ही यूपी सरकार ने एक प्रेस नोट में कहा कि फर्जी प्रश्नपत्र बाटना, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट बनाना इत्यादि भी दंडनीय अपराध बनाए गए हैं. प्रस्ताव में पेपर लीक का दोषी पाए जाने पर कम से कम 2 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा दोषी को एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इसके अलावा अगर परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले आर्थिक भार को सॉल्वर गैंग से वसूला जाएगा.

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