मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ाई

नई दिल्ली (मानवीय सोच)  दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को अभी कुछ और दिन जेल में ही रहना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार जैन की न्यायिक हिरासत स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने यह आदेश ईडी की उस याचिका पर दिया जिसमें सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी। इससे पहले दिन में न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था कि कार्यवाही के दौरान ना तो सत्येंद्र जैन और ना ही उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वकील अदालत में मौजूद था।

सत्येंद्र जैन के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में बताए जाने के बाद कोर्ट ने ईडी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिन में बाद में जैन की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। ऑक्सीजन का स्तर गिरने के बाद उन्हें पिछले सप्ताह दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

जज ने ईडी की याचिका पर दलीलें सुनीं और जैन की न्यायिक हिरासत और 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। ईडी ने 57 वर्षीय जैन को 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

 

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