मोहम्मद जुबैर की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी- यूपी में दर्ज 6 FIR रद्द करने की मांग

नई दिल्ली   (मानवीय सोच) ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर उत्तर प्रदेश में दर्ज 6 एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इसके साथ-साथ उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जांच के लिए गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के गठन को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज कई मामलों की पारदर्शिता पूर्ण जांच के लिए मंगलवार को एक एसआईटी का गठन किया। अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बताया कि एसआईटी से कहा गया है कि वह जुबैर के खिलाफ मामलों की तेजी से जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल करे।

जुबैर के खिलाफ यूपी के कई जिलों में केस

जुबैर के खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस जिले में कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जुबैर ने कथित रूप से कुछ समाचार चैनलों के पत्रकारों पर कटाक्ष किया था। इसके अलावा उन पर हिंदू देवी देवताओं का कथित अपमान करने के साथ-साथ भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने का आरोप भी है।

हिंदूवादी नेताओं के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप

सीतापुर में जुबैर के खिलाफ हिंदू शेर सेना के जिलाध्यक्ष भगवान शरण की तहरीर पर गत एक जून को मुकदमा दर्ज हुआ था। शरण ने जुबैर की ओर से किए गए एक ट्वीट की शिकायत की थी, जिसमें तीन हिंदूवादी नेताओं यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप पर कथित नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जुबैर को अंतरिम जमानत दे दी थी।

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