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रेल के सफर के दौरान चोरी हुआ सामान तो मिलेगा मुआवजा

नई दिल्ली (मानवीय सोच) अगर आप भी रेल यात्रा करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है. इंडियन रेलवे  ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ऐसे खास नियम हैं जिनके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है. दरअसल, रेल से सफर करने वाले 80 फीसदी यात्री इन नियमों को नहीं जानते हैं.

आपको बता दें कि यदि यात्रा के दौरान अगर आपका सामान चोरी हो जाए तो आपको उसका मुआवजा मिल सकता है. आप अपने सामान के मुआवजे के लिए क्लेम कर सकते हैं. इतना ही नहीं, अगर 6 महीने के अंदर आपका सामान नहीं मिला तो आप उपभोक्ता फोरम भी जा सकते हैं. ऐसे कई नियम हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है. यदि आप इन नियमों के बारे में जान जाएंगे तो आपको यात्रा के दौरान दिक्कत नहीं होगी

सामान चोरी होने पर मुआवजे का नियम 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के नियम के अनुसार, यदि ट्रेन में यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाता है तो आप आरपीएफ थाने जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं. साथ ही उसी समय आप एक फॅार्म भी भरें. इसमें लिखा होता है कि यदि आपका सामान 6 महीने तक नहीं मिला तो आप उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत करें. यही नहीं सामान की कीमत का आंकलन करके रेलवे इसका मुआवजा भरता है. जिससे आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी.

वेटिंग टिकट पर नहीं कर पाएगा यात्रा 

अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो ट्रेन के आरक्षित कोच में आप यात्रा नहीं कर सकते हैं. अगर आप यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको कम से कम 250 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा और फिर अगले स्टेशन से जनरल कोच में यात्रा करनी पड़ेगी. लेकिन अगर चार में से दो यात्रियों का टिकट कन्फर्म है तो TTE से अनुमति लेकर बाकि दो लोग उनकी सीट पर जा सकते है.

इस स्थिति में देना होगा जुर्माना

सफर के दौरान यदि आपके पास टिकट नहीं है तो रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत आप पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है. इस धारा के तहत आपसे तय की गई यात्रा दूरी का रेलवे से निर्धारित साधारण किराया या जिस स्टेशन से ट्रेन छूटी है, वहां से तय दूरी का निर्धारित साधारण किराया और 250 रुपये की पेनल्टी भी ली जा सकती है. अगर आपके पास किसी नीचे क्लास की टिकट है तो किराए का अंतर भी वसूला जाएगा.

होगा मुकदमा दर्ज 

इसके अलावा यदि किसी यात्री ने टिकट में छेड़छाड़ करके सफर करता हुआ पकड़ा जाता है तो रेलवे धारा 137 के तहत मुकदमा दर्ज होगा. इममें यात्री को 6 महीने की सजा के साथ 1 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों भी हो सकता है.

 

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